भारत में किसी मृत व्यक्ति के जीवन बीमा की जानकारी कैसे प्राप्त करें
मंगलवार 27 जन 2026

जब कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, तो अक्सर यह संदेह उठता है कि क्या उसने जीवन बीमा कराया था जो परिवार को मुआवजा प्रदान कर सके। भारत और यूरोप में, इस जानकारी के लिए एक आधिकारिक और भरोसेमंद रिकॉर्ड मौजूद है।
भारत में जीवन बीमा तुलना करें और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें
जीवन बीमा के लिए आधिकारिक रजिस्टर
मृत्यु बीमा अनुबंध रजिस्टर, न्याय मंत्रालय द्वारा प्रबंधित, भारत और यूरोप में सभी सक्रिय पॉलिसियों को केंद्रीकृत करता है।
- सत्यापित और अद्यतन जानकारी
- सभी बीमा कंपनियों की पहचान
- केवल पॉलिसी की उपस्थिति की पुष्टि, लाभार्थियों या बीमित राशि की जानकारी नहीं
जानकारी कब माँगी जा सकती है
मृत्यु के बाद, रजिस्टर के अपडेट होने में कम से कम 15 कार्य दिवस लगते हैं।
उदाहरण: यदि मृत्यु 10 अप्रैल को हुई, तो 25 अप्रैल से अनुरोध किया जा सकता है।
कौन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है
- वैध वारिस
- कानूनी प्रतिनिधि
- परिवार के सदस्य या वैध हित रखने वाले लोग
जरूरी दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र और अनुरोधकर्ता की पहचान पत्र।
प्रमाण पत्र में क्या जानकारी होगी
- सक्रिय पॉलिसियों की संख्या
- बीमा कंपनी का नाम
- यदि कोई पॉलिसी नहीं है तो इसकी पुष्टि
लाभार्थी और बीमित राशि शामिल नहीं होती।
प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें
अनुरोध ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, मॉडल 790 भरकर।
समय और लागत: लगभग 3–7 कार्य दिवस, कम प्रशासनिक शुल्क के साथ।
पॉलिसी मिलने पर क्या करें
प्रमाण पत्र में दर्शाई गई बीमा कंपनी से संपर्क करें और भुगतान शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
अब कार्रवाई करें: प्रमाण पत्र प्राप्त करें और भारत में जीवन बीमा की तुलना करें ताकि आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोई मुआवजा न चूकें।